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कड़ाके की ठंड में बड़ा फैसला! पटना के स्कूलों को लेकर DM का निर्देश

A major decision in the bitter cold! DM issues directive reg

पटना: पटना में पड़ रही भीषण शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पटना के DM ने जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 30 दिसंबर 2025 तक रोक लगा दी है। यह आदेश प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगा। जिला दण्डाधिकारी पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में लगातार कम तापमान और अत्यधिक ठंड की स्थिति बनी हुई है, जिससे बच्चों के बीमार पड़ने की आशंका बढ़ गई है। इसी के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह निर्णय लिया गया है। DM के आदेश के अनुसार, कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही संचालित की जा सकेंगी। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे अपने शैक्षणिक कार्यक्रम को आदेश के अनुरूप पुनर्निर्धारित करें, ताकि छात्रों को ठंड से बचाया जा सके।

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हालांकि, इस आदेश से प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए संचालित विशेष कक्षाएं एवं परीक्षाएं मुक्त रहेंगे , यानी वे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जा सकेंगी। यह आदेश 27 दिसंबर 2025 से लागू होगा और 30 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का सख्ती से पालन किया जाए, अन्यथा संबंधित संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। DM पटना के इस फैसले से अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। वहीं प्रशासन ने सभी से अपील की है कि ठंड के इस दौर में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें।

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पटना से चंदन तिवारी की रिपोर्ट।

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