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सोशल मीडिया पर अगर गलती से भी किया ऐसा तो भरना होगा एक करोड़ रूपये तक का जुर्माना, हो सकती है 7 वर्ष की जेल भी...

If you do this on social media, even by mistake, you could f

लखनऊ: बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अनुपयोगी सामग्रियों की बाढ़ से देखी जा रही है। हालांकि इस पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार के साथ ही राज्य की सरकारें नियम कानून बना रही है साथ ही अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर गंदगी फ़ैलाने वाले के विरुद्ध कार्रवाई भी कर रही है। इसी कड़ी में अब एक राज्य ने सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री शेयर करने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया है।

इस संबंध में उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के प्रकाशन को लेकर सख्त कानून की व्यवस्था है। इसके तहत एक करोड़ रूपये तक के जुर्माने और 7 वर्ष कैद की सजा भी हो सकती है। दरअसल मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधान सभा के शीतकालीन सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर हृदय नारायण सिंह पटेल ने सोशल मीडिया के दुरूपयोग से संबंधित प्रश्न किया था। उन्होंने सवाल किया था कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं अभद्र फोटो, वीडियो अपलोड की रोकथाम की योजना ने सरकार ने बनाई है या नहीं और सरकार ऐसे कामों में लिप्त लोगों के विरुद्ध किस तरह से कार्रवाई की नीति बना रही है या नहीं? इस दौरान उन्होंने कुछ उदहारण भी दिया।

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सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि समाज में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करना गलत है लेकिन सरकार ने इसकी रोकथाम की व्यवस्था भी की है। इसके तहत एक करोड़ रूपये तक का जुर्माना और 7 वर्षों तक जेल की सजा का प्रावधान है। वहीं जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है तो गृह विभाग के विशेष सचिव को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि वह इसका संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करें।

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