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केंद्र सरकार का तोहफा : अब डरने की कोई जरूरत नहीं, 20 साल तक चलाएं पुरानी गाड़ी... बस करें ये काम...

Kendra sarkaar ka tohfa : Ab darne ki koi zaroorat nahi, 20

Desk : देश में कार्बन एमिशन को कम करने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। जिसको लेकर आज सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दे दी है और पुराने वाहनों को लेकर बड़ा ऐलान भी किया है। आपको बता दें कि, केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के तहत नियमों में बदलाव किया है। वहीं, पुराने वाहनों की उम्र को बढ़ाने का फैसला लिया है। अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों को लेकर बड़ा बदलाव किया है। हालांकि, ये नियम दिल्ली-एनसीआर वालों को नहीं मिलेगा। ये नियम पूरे देश में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा लेकिन, इस नियम के तहत दिल्ली-एनसीआर के लोग दूर रहेंगे। केंद्र सरकार की ओर से बदले गए नियमों के मुताबिक, पुराने वाहनों की उम्र 15 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है। लेकिन इसके लिए आपको अलग से भुगतान करना पड़ेगा।  



केंद्र सरकार ने वाहन मालिकों को राहत तो दी है लेकिन ये राहत थोड़ी महंगी वाली है। नए नियम के मुताबिक, अब तक केवल 15 साल तक के पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण संभव था। लेकिन नए नियम के तहत 20 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए भी यह सुविधा मिलेगी। हालांकि, इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस को बढ़ाने का ऐलान किया गया है। 



20 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए फीस इस प्रकार तय किया गया है।


1. बाइक – 2,000

2. तीन पहिया / क्वाड्रिसाइकिल – 5,000

3. हल्के मोटर वाहन (कार आदि) – 10,000

4. आयातित दो/तीनपहिया वाहन – 20,000

5. आयातित चारपहिया या उससे अधिक – 80,000

6. अन्य वाहन – 12,000

ध्यान रहे कि इसमें GST को शामिल नहीं किया गया है।




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