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70 वीं BPSC PT परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Patna High Court's big decision on the demand for re-conduct

Patna :- 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दुबारा कराने की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया है और इससे बिहार सरकार एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को बड़ी राहत मिली है. वही हाई कोर्ट केस फैसले के खिलाफ अभ्यर्थी के तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही जा रही है. कोचिंग संचालक गुरु रहमान ने हाई कोर्ट केस फैसले पर निराशा जताई है.

पप्पू कुमार व अन्य की याचिकाओं पर एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने  इस सम्बन्ध में दायर जनहित याचिका सहित सभी याचिकायों पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा था,जिस पर आज कोर्ट ने ये फैसला दिया।ये उन उम्मीदवारों के लिए काफी बड़ा झटका हैं, जिन्होंने 70वीं बीपीएससी सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर पुनः प्रारंभिक परीक्षा कराये जाने की मांग की थी।

 बताते चलें कि इस मांग को लेकर राजनीति भी खूब हुई थी गर्दनीबाग में काफी दिनों तक अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया था वहीं विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने भी अभ्यर्थियों के मांग का समर्थन किया था. सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के सहयोगी लाजपा रामविलास पार्टी के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन किया था. इस मांग को लेकर पटना में उग्र आंदोलन भी हुआ था जिसमें पुलिस ने लाठी चार्ज किया था. जनसुराज पार्टी के नेता  प्रशांत किशोर ने दिए गांधी मैदान में अनशन किया था और पुलिस ने रात में ही वहां से उठा लिया था.

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