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नेशनल हेराल्ड केस में राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला, सोनिया-राहुल समेत सभी आरोपियों को...

Rouse Avenue Court delivers a major verdict in the National

नई दिल्ली: नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में बड़ा फैसला देते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बड़ी राहत दी है। इस दौरान कोर्ट ने एक तरफ ED को झटका दिया तो दूसरी तरफ राहुल-सोनिया को भी एक झटका दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के जज विशाल गोगने की बेंच ने इस केस में ED की तरफ से दाखिल चार्जशीट का संज्ञान लेने से ही मना कर दिया और कहा कि इस मामले में जब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा पहले से जांच कर रही है तो फिर इसमें ED के चार्जशीट का संज्ञान लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है।

जज ने कहा कि इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत की थी जिसमें कोई FIR दर्ज नहीं की गई थी। ऐसी स्थिति में यह केस मनी लांड्रिंग के एक्ट में ही नहीं आता है जिसे ED अपने हाथ में ले सके। कोर्ट ने सोनिया राहुल को एक झटका देते हुए कहा कि मामले के सभी आरोपियों का यह अधिकार नहीं बनता है कि पुलिस उन्हें FIR की कॉपी उपलब्ध करवाए। यह FIR दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने दर्ज की है और वह आरोपियों को सिर्फ बता सकती है कि आपके विरुद्ध FIR दर्ज की गई है, उसकी कॉपी दिए जाने की जरूरत नहीं है।

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बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले से सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत सभी 5 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। यदि कोर्ट ED के चार्जशीट के आधार पर केस की सुनवाई करती तो फिर उनकी गिरफ्तारी की भी संभावना बन सकती थी। वहीं दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा दर्ज केस में उन्हें तत्काल गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हालांकि मामले में पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आदेश दिया था कि सोनिया-राहुल को FIR की कॉपी प्रदान की जाये जिसके विरुद्ध पुलिस उपरी अदालत पहुंची और अब कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया है तथा FIR की कॉपी उपलब्ध करवाने की जरूरत नहीं बताई है।

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