सम्राट चौधरी ने दिया सख्त संदेश : हर हॉस्टल में अब 24 घंटे महिला वार्डन और CCTV अनिवार्य
पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्यभर के गर्ल्स हॉस्टल और लॉज के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उनका कहना है कि समाज के विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं और बालिकाओं का सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर होना जरूरी है। सरकार का मानना है कि महिलाओं को स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल और आवासीय स्थल पर सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने सभी गर्ल्स हॉस्टल और लॉज के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। अब हर थाने में सभी हॉस्टलों का पूरा विवरण रखा जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत जानकारी मिल सके। इसकी जिम्मेदारी महिला हेल्प डेस्क को दी गई है।
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नए निर्देशों के अनुसार, हर हॉस्टल में 24 घंटे महिला वार्डन की मौजूदगी अनिवार्य होगी। इसके अलावा, वार्डन, गार्ड, रसोइया और सफाईकर्मी सहित सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन जरूरी है। हॉस्टल के मुख्य गेट, गलियारे, डायनिंग एरिया और परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और उनकी रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिन तक सुरक्षित रखी जाएगी। सुरक्षा के लिए पर्याप्त रोशनी, साफ-सफाई, मजबूत दरवाजे, ताले और खिड़कियों में लोहे की जाली अनिवार्य होगी। कमरों वाले हिस्से में पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। छात्राओं और स्टाफ की रात में उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने पर जोर दिया गया है।
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आपात स्थिति में स्थानीय थाना, महिला हेल्प डेस्क, अभया ब्रिगेड और 112 नंबर की जानकारी पोस्टर पर उपलब्ध होगी। छात्राओं को 112 इंडिया ऐप चलाने और सुरक्षा फीचर्स के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस, महिला हेल्प डेस्क और अभया ब्रिगेड मिलकर नियमित जांच करेंगे। किसी भी संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई होगी। उन्होंने साफ कहा कि बच्चियों की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होगा और इन निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।