Bihar Sharab : शराब कुरियर के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, Courier Boy को देना होगा मात्र 1 लाख रूपये...

Bettiah : 2016 में लागू शराबबंदी कानून को लेकर प•चम्पारण के बगहा की विशेष अदालत ने शनिवार को एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया । शराब कुरियर कों 5 साल कारावास औऱ 1 लाख जुर्माना के सज़ा का ऐलान मधनिषेध विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार द्विवेदी की अदालत नें किया जिसके बाद स्पेशल पीपी अनवर हुसैन अंसारी नें शराब तस्करी औऱ कारोबार में रोक लगने की उम्मीद जताई है क्योंकि 2022 में स्थापित एक्साइस कोर्ट का यह पहला फ़ैसला है। दरअसल सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के विशुनपुरा, थाना बड़रियापट्टी निवासी कुख्यात शराब तस्कर जसपाल पटेल को कोर्ट ने 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
जसपाल पटेल की गिरफ्तारी धनहा थाना क्षेत्र से हुई थी जब गश्ती के दौरान पुलिस ने उसे संदेह के आधार पर रोका लिहाजा तलाशी में 600 लीटर देशी शराब बरामद किया गया। बताया जा रहा है की बिहार में वर्ष 2016 से लागू पूर्ण शराबबंदी कानून के तहत यह एक गंभीर अपराध माना गया है। यहीं वज़ह है की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को पिकअप के साथ गिरफ्तार किया और मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत मामला दर्ज किया ।विशेष लोक अभियोजक अनवर हुसैन अंसारी नें बताया की यह मामला ट्रायल संख्या 4129/22 के अंतर्गत न्यायालय में विचाराधीन रहा। करीब 3 वर्षों की सुनवाई के बाद दिनांक 21 जून 2025 को अदालत ने अपना अहम फैसला सुनाया ।
उत्पाद विभाग के विशेष लोक अभियोजक अनवर हुसैन अंसारी ने अदालत में प्रभावी पैरवी करते हुए यह साबित किया कि आरोपी ने शराबबंदी कानून का गंभीर उल्लंघन किया है और उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फैसले के बाद लोक अभियोजक ने कहा यह फैसला राज्य सरकार की शराबबंदी नीति की बड़ी जीत है। इससे शराब माफियाओं के मनोबल पर चोट पहुंचेगी और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को भी बल मिलेगा । एसपीपी ने इसे नशे के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई करार दिया है। यह फैसला न केवल शराबबंदी कानून की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि वैसे शराब तस्करों औऱ कारोबारियों को चेतावनी है जो अब भी शराबबंदी कानून से खिलवाड़ करने का दुस्साहस करते हैं ।