Bihar News: वेरिफिकेशन के बाद चुनाव आयोग का नया फरमान, करना होगा ये काम वरना वोटर लिस्ट से कट जाएगा नाम...
Voter सघन पुनरीक्षण के तहत प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद विलोपित नामों को जोड़ने और संशोधन करने के अलावा गणना प्रपत्र के साथ अब आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ऐसे सभी लोगों को दस्तावेज जमा करना अनिवार्य हो गया है।

Patna : Voter सघन पुनरीक्षण के तहत प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद विलोपित नामों को जोड़ने और संशोधन करने के अलावा गणना प्रपत्र के साथ अब आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ऐसे सभी लोगों को दस्तावेज जमा करना अनिवार्य हो गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार जिन लोगों ने आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र जमा नहीं किए थे, वे अब अपने बीएलओ (BLO) या विशेष कैंप में जमा कर सकते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने अपील किया है कि, मतदाता दावा-आपत्ति की प्रक्रिया के दौरान अपने प्रमाण पत्र जमा कर दें, ताकि उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके।
जिले में 1 लाख 37 हजार 9 लोगों ने स्वयं ऑनलाइन या ऑफलाइन गणना प्रपत्र जमा किए थे। वहीं 45 लाख 14 हजार 974 मतदाताओं ने बीएलओ के माध्यम से गणना प्रपत्र जमा किए थे। शुरुआत में अधिकांश लोगों ने आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन जमा किए थे। लेकिन, बाद में इसमें तेजी लाने के लिए चुनाव आयोग ने प्रमाण पत्र जमा करने के बाद गणना प्रपत्र जमा करने की अनुमति दी थी।
साथ ही, इसके बाद अधिकांश लोगों ने सिर्फ गणना प्रपत्र ही जमा किए थे। अब इन लोगों से जरूरी प्रमाण पत्र जमा करने को कहा जा रहा है अन्यथा उनका नाम अंतिम सूची से हटा दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र के ऐसे मतदाता अधिक हैं, जिन्होंने बिना दस्तावेज के मतगणना प्रपत्र जमा किया है। दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, दानापुर और पटना सिटी विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे मामले सबसे अधिक हैं। जबकि, ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश मतदाताओं ने आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन किया था।
बता दें कि, जिन मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची में थे, उन्हें किसी भी तरह के दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान सत्यापन प्रपत्र भर दिया है, तो उनका नाम बिना कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र जमा किए अंतिम सूची में शामिल कर लिया जाएगा।
इन प्रमाण पत्र को जमा करना होगा अनिवार्य
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र।
केंद्र-राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी-पेंशनभोगी को जारी पहचान पत्र या पेंशन आदेश।
1 जुलाई 1987 से पहले किसी बैंक, डाकघर, LIC या अन्य सरकारी संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र।
स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
जाति प्रमाण पत्र।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का विवरण।
परिवार रजिस्टर।
भूमि-मकान आवंटन प्रमाण पत्र।