राज्य सरकार की इस स्कीम के तहत बेटियों को मिलते हैं इतने रूपए, ऐसे करें आवेदन


Edited By : Darsh
Sunday, July 16, 2023 at 08:19:00 PM GMT+05:30बिहार सरकार राज्य की बच्चियों के लिए कई योजनाएं चलाती है. ऐसी ही एक स्कीम मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना है, जिसके तहत बच्ची पैदा होने पर उसके नाम पर राज्य सरकार यूको और आईडीबीआई बैंक में दो हजार रूपए जमा करती है. बच्ची जब 18 साल की हो जाति है तो उसे मैच्योरिटी का पैसा दिया जाता है. इस योजना की खास बात ये है कि इसका लाभ एक परिवार की दो लडकियां ले सकती हैं.
दरअसल, इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के साथ ही बच्चियों के जन्मदर को बढ़ाना है. इसके अलावा इस योजना से बच्ची आत्मनिर्भर और शिक्षित बनेगी. हालांकि अगर लड़की की मौत 18 साल से पहले हो जाती है तो मैच्योरिटी का पैसा वापस महिला विकास निगम को चला जाता है.
इस योजना के लिए कुछ आवश्यक पात्रता और शर्तें हैं. जैसे इस योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा, जो बिहार के स्थायी निवासी होने के साथ गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं. बच्ची के जन्म का रजिस्ट्रेशन एक साल के अंदर होना आवश्यक है. वहीं आवेदन करते समय उसकी बच्ची की अधिकतम उम्र 3 साल होनी चाहिए.
कौन से कागजात लगेंगे
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए इन कागजातों की जरुरत पड़ेंगी -
आधार कार्ड
राशन कार्ड
माता-पिता का पहचान पत्र
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
गरीबी रेखा के नीचे का प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक डिटेल
कैसे करें आवेदन ?
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है. इसके लिए गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर जाएं और वहां से फॉर्म ले लें. फॉर्म को भरने के साथ मांगे गए दस्तावेज अटैच कर दें. फिर फॉर्म को वहीं आंगनबाड़ी केंद्र पर जमा कर दें. इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.