darsh news

भ्रष्टाचारी जिला कृषि पदाधिकारी निलंबित, विभागीय कार्यवाही की लटकी तलवार

Corrupt District Agriculture Officer suspended

बड़ी खबर बक्सर जिले से है जहां जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार को निलंबित कर दिया गया है. उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच में व्यवधान उत्पन्न करने जैसे संगीन आरोप लगे हैं. इस आशय की जानकारी कृषि विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना में दी गई है. जिसमें यह बताया गया है कि जिला कृषि पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और निलंबन की अवधि में उन्हें पटना स्थित कृषि निदेशालय में योगदान देना होगा. जहां उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. निलंबन के पश्चात अब उन पर विभागीय कार्यवाही की तलवार भी लटक रही है. 

दरअसल, कृषि विभाग के अवर सचिव विपिन कुमार सिंह ने निलंबन को लेकर जारी अपने पत्र में बताया है कि, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अधीक्षक ने 1 दिसंबर 2022 को कृषि विभाग को पत्र लिख कर यह बताया था कि जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार के विरूद्ध 90 लाख 19 हजार 483 रुपये प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में 25 नवंबर 2022 को ही निगरानी थाना कांड संख्या-62/2022 दर्ज किया गया था. कांड दर्ज होने के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक - सह अनुसंधानकर्ता मामले की जांच में लगे थे और इसी क्रम में वह बक्सर भी पहुंचे थे. जहां उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी से कई अहम सवाल पूछे. 

लेकिन, उन्होंने उनके संतोषजनक उत्तर नहीं दी. ऐसे में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक ने 21 जून 2023 को कृषि विभाग को पत्र लिखकर यह सूचित किया कि कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार से उनके चल एवं अचल सम्पति की जानकारी विहित प्रपत्र में मांग की गयी, लेकिन उनके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. जिससे कि यह प्रतीत हो रहा है कि मनोज कुमार द्वारा असहयोग कर अनुसंधान में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है. वहीं, इस पत्र के प्राप्त होने के बाद विभाग के द्वारा समीक्षा के बाद मामले की गम्भीरता को देखते हुए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम-19 (6) के आलोक में जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार को निलंबित कर दिया गया.

Scan and join

darsh news whats app qr