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बिहार के पूर्व सीएम लालू-राबड़ी को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत..

Former Bihar Chief Minister Lalu Rabri gets big relief from

Breaking - बड़ी खबर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को लेकर है उन्हें पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जवाहर 2010 के चुनाव के दौरान उनके खिलाफ दर्ज मामला को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

जस्टिस संदीप कुमार की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए केस को खारिज करने का आदेश दिया है. मिली जानकारी के अनुसार 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अपना वोट डालने वेटनरी कॉलेज बूथ पर गये थे. उसी दौरान ये आरोप लगा था कि लालू-राबड़ी ने मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की और मतदान केंद्र पर हंगामा किया. इसके बाद दोनों के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में केस संख्या-190/2010 दर्ज किया गया था. इस मामले में 2012 में पटना के सीजेएम ने संज्ञान लेते हुए लालू-राबड़ी के खिलाफ ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया था. 

लालू-राबड़ी की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि पुलिस ने अपने केस में गलत धारायें लगायी हैं. लालू प्रसाद औऱ राबड़ी देवी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाये. लालू-राबड़ी के वकीलों ने हाईकोर्ट में ये भी दलील दी कि पटना के सीजेएम ने इस केस का संज्ञान लेने में देरी की. जो कानून के मुताबिक सही नहीं है. ऐसे में केस को खारिज किया जाये. राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वकील इस मामले में कोई ठोस दलील नहीं दे पाये. लिहाजा हाईकोर्ट की बेंच ने लालू-राबड़ी के खिलाफ दर्ज इस मामले को खारिज करने का आदेश दिया है.

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