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नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सक्षमता परीक्षा नहीं देने पर भी रहेगी नौकरी

Great news for employed teachers, job will remain even if th

बिहार के करीब चार लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है. पटना हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला लेते हुए नियोजित शिक्षकों की नौकरी को सुरक्षित कर दिया है. बता दें कि, सक्षमता परीक्षा को लेकर नियोजित शिक्षकों की ओर से जमकर विरोध-प्रदर्शन किया गया था. शिक्षक सक्षमता परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं थे. लेकिन, तमाम विरोध-प्रदर्शन के बावजूद आखिरकार उनकी परीक्षाएं ली गई. तो वहीं, यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा. 

नियोजित शिक्षकों के बीच डर था कि, यदि वे सक्षमता परीक्षा को पास नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी चली जायेगी. तो वहीं, अब इसी मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. कहा जा सकता है कि, सक्षमता परीक्षा के बाद नौकरी जाने से डरे सहमे नियोजित शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर आई है. दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वालों और इसमें नहीं शामिल होने वालों के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि, उनकी नौकरी नहीं जाएगी. 

बता दें कि, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सरकार से अनुशंसा की थी कि 5 बार परीक्षा में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण शिक्षकों की नौकरी जा सकती है. इसके बाद शिक्षक आंदोलन करने लगे. उन्हें नौकरी जाने का डर सताने लगा. लेकिन, अब पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद नियोजित शिक्षक राहत की सांस ले सकते हैं. वहीं, इस फैसले के बाद नियोजित शिक्षकों के बीच खुशी देखी जा रही है.

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