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तोशाखाना मामले में इमरान खान दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

 Imran Khan convicted in Toshakhana case

इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान दोषी करार दे दिए गए हैं. दरअसल, तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसके मुताबिक इमरान खान को 3 साल की सजा दी गई है. इतना ही नहीं, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया गया है, जिसके बाद अभी से कभी भी इमरान खान गिरफ्तार किये जा सकते हैं. इसके साथ ही उनके चुनाव लड़ने पर अब 5 साल तक के लिए रोक लगा दी गई है.

बता दें कि, यह पूरा मामला इमरान खान के प्रधानमंत्री होते हुए सरकारी उपहारों को खरीदने और बेचने से जुड़ा हुआ है. बताया गया कि, इमरान खान पर प्रधानमंत्री पद का दुरूपयोग करने का आरोप लगाया गया है. दरअसल, वे सभी उपहार उन्हें विदेश यात्राओं के दौरान प्राप्त हुए थे. जिसकी कीमत करीब 2.15 करोड़ रुपये थी. जिसे बेचने पर उन्हें 5.8 करोड़ रुपए मिले थे. जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तब सत्ताधारी दल पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की.

जिसके बाद इस्लामाबाद कोर्ट ने सभी आरोपों को सही पाने के बाद आज बड़ा फैसला सुनाते हुए इमरान खान को 3 साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के ऊपर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है और कहा कि, अगर निर्धारित समय के अंदर वे जुर्माने की राशि जमा नहीं करते हैं तो सजा की अवधि बढ़ाई जा सकती है. वहीं, इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर एक बार फिर बवाल मचने की संभावना जताई जा रही है. 

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