PM मोदी के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करने वाले आरोपी को राहत नहीं, कोर्ट ने...
PM मोदी के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करने वाले आरोपी को राहत नहीं, कोर्ट ने...

दरभंगा: कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करने वाले युवक को अभी राहत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मंगलवार को दरभंगा की एक अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी मोहम्मद नौशाद की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है। दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद मुख्य आरोपी नौशाद की गिरफ्तारी रोक लगाने से इंकार कर दिया। मामले में अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। कोर्ट में बहस के दौरान लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने कहा कि मामला राष्ट्रविरोधी तत्वों से जुड़ा हुआ और अतिसंवेदनशील है। आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाला जाये और तब तक इस मामले में केस डायरी भी देखी जाये फिर उचित फैसला लिया जा सकता है।
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कोर्ट ने पुलिस से आरोपी का आपराधिक इतिहास और केस डायरी की मांग की है। मामले में दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने सभी थानों को मोहम्मद नौशाद के आपराधिक इतिहास को खंगाल कर रिपोर्ट करने का आदेश दिया है। बता दें कि बीते 27 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी जिसके बाद कई थानों में मामला दर्ज किया गया था। वहीं पुलिस ने मामले में एक आरोपी मोहम्मद रिजवी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है जबकि मुख्य आरोपी मोहम्मद नौशाद अब तक फरार है।
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