आरक्षण के मुद्दे पर पटना हाई कोर्ट का नीतीश सरकार को बड़ा झटका..

Patna- पटना हाई कोर्ट से बिहार के नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है. राज सरकार द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है. बिहार में महागठबंधन की सरकार ने जातीय गणना कराने के बाद आरक्षण की सीमा को 50 फीसद से बढ़ाकर 65 फीसद किया गया था। सरकार ने 9 नवंबर 2023 को आरक्षण के दायरा को 15 फीसद बढ़ा दिया था। सरकार के स फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
गौरव कुमार और अन्य लोगों द्वारा दायर याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने लंबी सुनवाई की थी, हाई कोर्ट ने इसी साल 11 मार्च सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। जिसे आज सुनाया गया। कोर्ट ने आरक्षण का दायरा 50 फीसद से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किए जाने के फैसले को रद्द कर दिया है और कहा है कि पूर्व से निर्धारित आरक्षण की सीमा ही बिहार में लागू रहेगी।