RERA का बड़ा एक्शन : लोक नाथ बाबा होम्स पर जुर्माना, ग्राहक को ब्याज सहित राशि लौटाने का आदेश...
भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार ने लोक नाथ बाबा होम्स पर कड़ा रुख अपनाते हुए जुर्माना लगाया है और प्रमोटर को आदेश दिया है कि वे 60 दिनों के भीतर पहले ग्राहक को ब्याज सहित राशि लौटाएं।

Patna : भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार ने लोक नाथ बाबा होम्स पर कड़ा रुख अपनाते हुए जुर्माना लगाया है और प्रमोटर को आदेश दिया है कि वे 60 दिनों के भीतर पहले ग्राहक को ब्याज सहित राशि लौटाएं। यह कार्रवाई एक ग्राहक से पैसा लेकर फ्लैट किसी अन्य को बेच देने के मामले में की गई है।
रेरा जांच आयुक्त संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश फ्लैट खरीदार अन्नू सिंह की शिकायत पर सुनवाई करते हुए पारित किया। शिकायत में अन्नू सिंह ने बताया कि उन्होंने सर्वयोनी सिटी प्रोजेक्ट में 15.51 लाख रुपये मूल्य का फ्लैट बुक किया था। जुलाई 2017 में 5.35 लाख रुपये बुकिंग राशि के रूप में देने के बाद शेष राशि भी समय-समय पर किश्तों में अदा की गई।
शिकायत के अनुसार, समय पर भुगतान के बावजूद बिल्डर ने मार्च 2024 से जुलाई 2025 के बीच मूलधन लौटाकर फ्लैट किसी और को बेच दिया। अन्नू सिंह ने कहा कि बिल्डर ने उनकी गलती न होने के बावजूद ऐसा किया और सिर्फ मूलधन लौटाया, जबकि उन्हें ब्याज भी मिलना चाहिए था।
सुनवाई के दौरान पीठ ने पाया कि बिल्डर ने खरीदार की राशि का छह वर्ष से अधिक समय तक उपयोग किया और रेरा अधिनियम की धारा 13 का उल्लंघन किया, जिसके तहत बुकिंग राशि कुल मूल्य के 10% से अधिक नहीं हो सकती।
इन तथ्यों के आधार पर पीठ ने बिल्डर पर ₹77,550 का जुर्माना लगाया और निर्देश दिया कि ब्याज की गणना भुगतान तिथि से एमसीएलआर (MCLR) + 2% दर पर की जाएगी। यह राशि आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को लौटानी होगी।
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