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पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से झटका, याचिका को किया खारिज

Shock to former CM Hemant Soren from Jharkhand High Court, p

पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हालांकि, एक्टिंग चीफ न्यायाधीश जस्टिस एस. चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच से आज उन्हें कोई राहत नहीं मिली है. ED की ओर से ASGI एस.वी. राजू ने अपना पक्ष रखा. दोनों पक्षों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश की.

बता दें कि, हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में सीएम ने ED द्वारा उनको सेक्शन 50 के तहत दिये गये समन को चुनौती दी. याचिका में कहा गया कि, ईडी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर बार-बार उन्हें समन कर रही है. दायर याचिका में ईडी की कार्यवाही को गलत बताया गया. 

हेमंत सोरेन का कहना कि, ईडी के अधिकारी उन पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं. इस आधार पर उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं. याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हावाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि जांच एजेंसी के अधिकारी जांच में सहयोग नहीं करने के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं.

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