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बिहार में पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग पर राज्य सरकार दे रही है इतनी छूट, वाहन मालिक ले सकते हैं...

tax discount on scrapping of old vehicles

पटना: बिहार सरकार ने पुराने और अनुपयोगी वाहनों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। परिवहन विभाग ने 15 साल से अधिक पुराने निजी वाहनों के मालिकों को टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही वाणिज्यिक वाहनों पर भी 50 प्रतिशत टैक्स में छूट का ऐलान किया गया है।

पहले से दी जा रही छूट

राज्य सरकार पहले से ही स्क्रैपिंग कराने वाले वाहन स्वामियों को कई रियायतें दे रही है। स्क्रैपिंग के बाद प्राप्त प्रमाण पत्र, सीओडी के आधार पर नए वाहनों के पंजीकरण और बकाया टैक्स में वाहन मालिकों को एकमुश्त छूट दिया जा रहा है। इसके साथ पुराने वाहनों पर पूर्व से लंबित देनदारियों और अर्थदंड में एकमुश्त छूट देने का प्रावधान है। गैर परिवहन और परिवहन वाहन के देनदारियों में 90 प्रतिशत और अर्थदंड में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

निजी वाहनों के लिए स्क्रैपिंग प्रक्रिया

निजी वाहनों के लिए स्क्रैपिंग के लिए वाहन स्वामियों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद आरवीएसएफ सेंटर वाहन को खरीदकर स्क्रैप करेंगे। बिहार में इसके लिए दो स्क्रैपिंग सेंटर उपलब्ध हैं—पटना में निलियम स्क्रैपिंग सेंटर और वैशाली में एसके इंटरप्राइजेज।

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