कैमूर में चाकू गोदकर हत्या करने वाले दो दोषियों को कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा..

Kaimur :- भूमि विवाद में चाकू से गोद कर हत्या मामले में दो लोगो का आजीवन कारावास और 25-25 हजार का लगा अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. भभुआ सिविल कोर्ट डॉ अरुण तिवारी की अदालत ने सुनाई सज़ा सुनाई है.
मामला कैमूर जिला के नुआंव थाना के नुआंव बाजार का है. वर्ष 2020 में प्रेमचंद जयशवाल की हत्या हुई थी. मृतक अपने पड़ोसी से 18 डिसिमिल जमीन लिखवाया था उसके बाद से लगातार विवाद चल रहता था रात को उनके धान लगाया हुआ खेत मे पड़ोसी द्वारा कूड़ा करकट फेका जा रहा था जिसका विरोध किया तो मुरली जयशवाल,कृष्णा जयशवाल ,दिनेश जयशवाल से विवाद हो गया जिसके बाद प्रेम चंद जयशवाल को चाकू से हमला किया गया बचाने पहुँचे परिजनों पर भी हमला किया गया जिसमें पांच लोग घायल हो गए,मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में इलाज के दौरान प्रेमचंद जयशवाल की मृत्यु हो गई जबकि चार लोगो को बनारस रेफर किया गया।
सरकारी वकील राम नारायण राम ने बताया कि मृतक जब अपने धान के खेत घूमने दस बजे रात को गए तो देखा कि पड़ोसी उनके खेत मे कूड़ा डाल रहा है जिसका विरोध किया तो चाकू से हमला किया गया बीच बचाव करने चार लोग और पहुँचे तो उनकी भी चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया,घायल प्रेमचंद जयशवाल का इलाज मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में मौत हो गई और घायल चार लोगों को बनारस रेफर किया गया।नुआंव थाना में वर्ष 2020 में यह घटना हुई थी जिसका आज डॉ अरुण तिवारी की अदालत ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।वही मृतक के पुत्र अखिलेश जयशवाल ने बताया कि पड़ोसी रामजी साह मेरे पिता को 18 दिसिमिल जमीन लिखी थी जिसको लेकर विवाद चल रहा था ,रात को मेरे पिता जब अपने खेत घूमने गए तो देखा कि पड़ोस के लोग खेत मे कूड़ा फेंक रहे है इसी बात पर विवाद हुआ तो मेरे पिता पर चाकू से हमला कर दिया बचाव करने घर से चार लोग पहुँचे तो सभी को चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया जिसमें इलाज के दौरान मेरे पिता की मौत हो गई पांच साल बाद कोर्ट का फैसला आया जिसका हमलोग स्वागत करते है।
कैमूर से प्रमोद की रिपोर्ट