Desk- बिहार के औरंगाबाद में एक साथ 39 बीपीएससी शिक्षकों को नौकरी से बाहर किया जा रहा है इसके लिए बाकायदा जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा इन सभी 39 शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि शिक्षक पात्रता के लिए जरूरी अहर्ता आपके पास नहीं है. आपकी उम्मीदवारी निरस्त करने योग्य है.
हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारी ने लिखा है कि आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के छात्र-छात्राओं को ही दिया जा सकता है, और बिहार से बाहर के छात्रों के लिए किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती है. आप लोगों की भर्ती में पांच फ़ीसदी की छूट अंकों में दी गई है जो कोर्ट के आदेश के अनुसार सही नहीं है. इस संबंध में आपको अगर अपनी बात रखनी है तो 3 दिन के अंदर कागजात के साथ कार्यालय पहुंचे. इसके बाद शिक्षा विभाग आगे की कार्रवाई करेगी.
इस तरह का आदेश औरंगाबाद समेत राज्य के अलग-अलग जिलों में शिक्षा विभाग द्वारा निकाली जा रही है. और इस तरह का अनुमान है कि हाई कोर्ट के आदेश से हजारों ऐसे शिक्षकों की नौकरी जा रही है जिन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग में परीक्षा देकर शिक्षक की नौकरी पाई थी.ये सभी शिक्षक बिहार से बाहर दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं.