DESK- बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित दरभंगा के 42 शिक्षकों की नौकरी पर आफत आ गई है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पत्र जारी कर इन सभी 42 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है, क्योंकि 15 मई को पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में यह सभी 42 शिक्षक न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने को लेकर अयोग्य है.
जिला शिक्षा पदाधिकारी के इस पत्र के जारी होने के बाद इन शिक्षकों में हड़कंप मच गया है.
बताते चलें कि पटना हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ बिहार से बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को नहीं दिया जा सकता है
5 फ़ीसदी कम अंक पर नियुक्ति का लाभ बिहार के साथ ही दूसरे राज्य के महिला विद्यार्थियों को मिला था. कोर्ट के आदेश के अनुसार यह लाभ गलत है. इसलिए कोर्ट के आदेश के आधार पर शिक्षा विभाग अब इन चयनित शिक्षकों को सेवा से हटाने की प्रक्रिया शुरू की है. इस कड़ी में दरभंगा जिले के 42 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है.
जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी पत्र और शिक्षकों की सूची-