PATNA:-बिहार की राजधानी पटना के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने 69 चिकित्सा संस्थानों को अविलंब बंद कराने का निर्देश दिया है.डीएम ने यह कार्रवाई जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन की समीक्षा के बाद किया है जिसमें सभी एसडीओ(SDO) को 69 शिक्षण संस्थानों को बंद कराने का निर्देश दिया है.
यह कार्रवाई जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों का अनुपालन न करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध की गई है।डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने कहा कि इस बारे में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से पत्र प्राप्त हुआ था। इन मामलों की निगरानी माननीय एनजीटी नई दिल्ली; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा भी की जा रही है।
डीएम ने कहा कि कहा कि सभी चिकित्सा संस्थानों द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। सभी अनुमंडल पदाधिकारी इसका पर्यवेक्षण करेंगे।