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मिड डे मील को लेकर ACS का नया आदेश, शिक्षकों की बढ़ेगी परेशानी!

ACS's new order regarding mid-day meal, teachers' problems w

PATNA :- मध्यान भोजन के नाम पर स्कूलों में होने वाले फर्जीवाड़ा और गड़बड़ी को रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है.शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है, और उसमें मध्यान्ह भोजन योजना को लेकर एक फॉर्मेट भी भेजा है जिसे हर स्कूल में भरना आवश्यक बताया गया है. इस फॉर्मेट में मध्यान परोसे गए भोजन के साथ ही क्लास वाइज उपस्थित की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है और इस पर प्रधानाध्यापक के साथ ही शिक्षक का भी हस्ताक्षर होना जरूरी किया गया है.

 ACS के पत्र में स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक संचालित मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी को प्रभावी बनाने के लिए विद्यालय प्रमुख और उपस्थित शिक्षकों को प्रतिदिन प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।

इस प्रमाण-पत्र में भोजन की गुणवत्ता, छात्रों की उपस्थिति और अन्य संबंधित बिंदुओं की जानकारी होगी। इसे विद्यालयों में सुरक्षित रखा जाएगा और प्रत्येक माह की रिपोर्ट संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन योजना) को भेजनी होगी।

निर्देश के प्रमुख बिंदु:

1. प्रतिदिन प्रमाण-पत्र भरना अनिवार्य : प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक और सभी उपस्थित शिक्षकों को अपने हस्ताक्षर के साथ मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित प्रमाण-पत्र भरना होगा।

2. फर्जी उपस्थिति रोकने का प्रयास : यह कदम छात्रों की वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित करेगा ताकि भोजन योजना का सही लाभ जरूरतमंद विद्यार्थियों को मिले।

3. भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान : शिक्षकों को यह प्रमाणित करना होगा कि वितरित भोजन की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है।

4. जिलास्तरीय निगरानी : प्रत्येक माह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रमाण-पत्र की रिपोर्ट सौंपनी होगी, जिससे योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनी रहे।

5. अनुपस्थिति की स्थिति में स्पष्टीकरण अनिवार्य : अगर कोई शिक्षक किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसे अपने हस्ताक्षर न करने के लिए उचित स्पष्टीकरण देना होगा।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना प्रमाण-पत्र के मध्याह्न भोजन योजना का संचालन मान्य नहीं होगा। अगर किसी विद्यालय में इस निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

ACS का पत्र -

फॉर्मेट :-


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