Patna :- बिहार के थाना में बिचौलिया और दलाल के रूप में काम करने वाले के खिलाफ अब कार्रवाई करने की तैयारी पुलिस मुख्यालय द्वारा की जा रही है इसको लेकर राज्य के डीजीपी विनय कुमार ने विशेष आदेश जारी किया है, जिसमें थाना में आने वाले हर एक व्यक्ति का रिकॉर्ड रखने के लिए आगंतुक रजिस्टर बनाने का निर्देश जारी किया है, इस कार्य में लापरवाही बढ़ते जाने पर थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बार-बार थाना आने वाले बाहरी लोगों की जांच पड़ताल सीनियर पुलिस पदाधिकारी द्वारा की जाएगी.
राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) के नए आदेश के तहत अब प्रत्येक थाना में आगंतुक कक्ष बनाया जाएगा और एक आगंतुक पंजी अनिवार्य रूप से रखी जाएगी। इस पंजी में थाना में आने वाले हर व्यक्ति का नाम, पता, आने का उद्देश्य और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा।नए आदेश के अनुसार, प्रत्येक थाना में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो आगंतुक पंजी और संबंधित प्रक्रियाओं की निगरानी करेगा। थानाध्यक्ष को इस संबंध में नोडल अधिकारी से साप्ताहिक रिपोर्ट लेनी होगी।इसके साथ ही थानों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए SP, DSP और अंचल पुलिस निरीक्षक को निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी गई है.ये पुलिस पदाधिकारी थाना निरीक्षण के दौरान विजिटर रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज की जांच करेंगे, और किसी तरह की अनियमितता या लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई सुनिश्चित कराएँगे.