दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं
बिहारी और पूर्वांचल के लोगों पर दिए गए विवादित बयान के बाद किए गए सिविल कोर्ट में परिवाद पत्र पर आज सुनवाई हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने मना किया सुनने योग है
इसलिए कोर्ट ने तत्काल सभी दस्तावेज कोर्ट के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए हैं
दस्तावेज देखने के बाद कोर्ट आगे सुनवाई करेगा और इस मामले में आगे कोर्ट का निर्देश बहुत महत्वपूर्ण होगा
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा बिहार और यूपी के लोगों पर विवादित बयान दिए गए मामले में पटना के सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा बीते 9 जनवरी के दिन यूपी और बिहार के लोगों पर दिए गए विवादित बयान पर सोमवार के दिन पेटीशनर बबलू कुमार के द्वारा पटना के सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया गया था जिस पर मंगलवार के दिन पटना के सिविल कोर्ट के CJM श्री मनीष कुमार उपाध्याय के कोर्ट में सुनवाई हुई इस सुनवाई में सीजेएम के द्वारा अगली तारीख पर इस मुकदमे से जुड़े सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है पेटीशनर के अधिवक्ता अभिषेक आनंद के द्वारा आज कोर्ट में मुकदमे से जुड़े तमाम बातों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा गया इसके बाद माननीय के द्वारा अगली तारीख देते हुए मुकदमे से जुड़े तमाम दस्तावेजों को प्रस्तुत करने को कहा गया है।
हालांकि इस मामले पर सीनियर अधिवक्ता ऋषिकेश नारायण सिंहा ने बताया कि आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेटीशनर के अधिवक्ता के द्वारा मुकदमे से जुड़े तमाम बातों को रखा गया जिसके बाद माननीय न्यायालय के द्वारा अगली तारीख देते हुए यह निर्देश दिया गया है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस मुकदमे से संबंधित सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करे।
दरअसल बताते चले कि बीते 9 जनवरी के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा यूपी और बिहार के लोगों पर फर्जी वोटर बात कर दिए गए बयान को लेकर टिप्पणी की थी जिसको लेकर पटना के सिविल कोर्ट में पेटीशनर बबलू कुमार के द्वारा परिवाद पत्र दाखिल किया गया था।