Patna :- ऑटो से स्कूल जाने वाले छात्र-छात्रा उनके अभिभावक के साथ ही ऑटो चालक को राहत मिली है, क्योंकि कुछ शर्तों के साथ बिहार पुलिस ने ऑटो चालकों को स्कूली बच्चों को लाने और ले जाने की परमिशन दे दी है.
बताते चलें कि बिहार सरकार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए 1 अप्रैल से ऑटो और ई रिक्शा से स्कूली बच्चों को लाने ले जाने पर रोक लगा दी थी इसके बाद ऑटो चालक संघ ने इसके खिलाफ राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन किया था.उसके बाद ऑटो चालक संघ और बिहार सरकार के पुलिस मुख्यालय के बीच विशेष बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कुछ शर्तों के साथ पुलिस मुख्यालय ने ऑटो चालकों को बच्चों को लाने ले जाने का परमिशन दिया है.
इस संबंध में बिहार पुलिस के ट्रैफिक ADG सुधांशु कुमार ने बताया कि कुछ शर्तों के साथ ऑटो चालकों को स्कूली बच्चों को लाने ले जाने का परमिशन दिया गया है लेकिन ई-रिक्शा पर यह प्रतिबंध जारी रहेगा. ऑटो चालकों को 1 मई से ऑटो का गेट एक तरफ से बंद करना होगा दूसरी शर्त है कि ओवरलोडिंग नहीं करनी होगी और ऑटो पर स्कूल ऑन ड्यूटी लिखना होगा, वही 1 जून तक ऑटो में जीपीएस ट्रैकर स्पीडोमीटर आदि लगाने होंगे. वही वार्ता के बाद ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि हमें ऑटो से बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने की परमिशन मिली है पुलिस के द्वारा कुछ सुरक्षा मानक तय किए गए हैं हम लोग उसे पर काम करेंगे.