Darbhanga:- बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव अदालत से राहत नहीं मिला और उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया. MP MLA कोर्ट से मिली सजा को एडीजे 3 सुमन कुमार दिवाकर के अदालत ने बरकरार रखा और मिश्री लाल यादव के अपील को खारिज कर दिया.
बताते चलें कि MP.MLA कोर्ट से तीन महीने और 500 रुपया अर्थदंड की सजा मिली थी सज़ा, आज से तीन महीना की सजा की होगी शुरूआत , MP MLA स्पेशल कोर्ट के पीपी रेनू झा ने कहा कि मिश्री लाल यादव के पास हाई कोर्ट जाने का रास्ता खुला है, भावदी 323 में मिली है सजा जबकि भावदी 506 में भी मिश्री लाल यादव आंशिक दोषी पाए गए इस मामले में सजा अवधि और निर्णय पर 27 मई को होगी सुनवाई. वहीं फैसले के बाद विधायक मिश्री लाल यादव ने मीडिया कर्मियों के सवाल का जवाब देते हुए कहा अदालत का सम्मान करता हूं. कोर्ट का फैसला मंजूर है.
दरभंगा से तुलसी झा की रिपोर्ट