Darbhanga :-भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव की मुश्किलें बढ़ गई है, अब उन्हें विधायकी से भी हाथ धोना पड़ सकता है.
MP MLA कोर्ट एडीजे 3 सुमन कुमार दिवाकर ने उमेश मिश्रा के द्वारा दायर याचिका एक्ट 506 की सुनवाई में उन्हें 2 साल कैद के साथ 1 लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. इससे पहले इसी दफा में विधायक को तीन महीने और 500 रुपया अर्थदंड की सजा मिली थी.
बताते चलें कि आज के फैसले को लेकर देखते हुए अदालत परिसर में सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किए गए थे.पुलिस अभिरक्षा में अलीनगर भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को जेल भेजा गया.
अदालत से बाहर आने के बाद मिश्री लाल यादव ने कहा, मुझे न्यायालय के द्वारा 2 साल की सजा तथा एक लाख रुपया का आर्थिक दंड का फैसला सुनाया गया है. मैं न्यायालय के आदेश का सम्मान करता हूँ , मैं पटना उच्च न्यायालय में न्याय के लिए अपील करूंगा मुझे उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि मुझे निश्चित न्याय मिलेगा.
वही कोर्ट द्वारा दिए गए सजा के बाद मिश्रीलाल यादव की विधायकी भी खत्म होने की संभावना है क्योंकि 2 साल की सजा होने पर एमपी और एमएलए की सदस्यता खत्म करने का कानूनी प्रावधान है. राहुल गांधी की संसद सदस्यता 2 साल की सजा मिलने के बाद खत्म कर दी गई थी
दरभंगा से तुलसी झा की रिपोर्ट