Darbhanga :- बिहार भाजपा के विधायक मिश्रीलाल यादव को कोर्ट से सजा मिली है. एमपी एमएलए कोर्ट की जस्टिस करुणा निधि प्रसाद आर्य ने दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मिश्रीलाल यादव को 3 महीने की सजा और ₹500 का जुर्माना लगाया है. विधायक के साथ ही उनके सहयोगी सुरेश यादव को भी कोर्ट से सजा मिली है.
मिली जानकारी के अनुसार विधायक मिश्रीलाल यादव के खिलाफ 29 जनवरी 2019 को समैला निवासी उमेश मिश्रा ने थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी. इस मामले में 12 अक्टूबर 2019 को पुलिस की तरफ से चार्जसीट दाखिल किया गया था और कोर्ट ने 17 अप्रैल 2020 को इस पर संज्ञान लिया था इसके बाद मामले में कोर्ट में गवाही हुई और कई सुनवाई के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक और उनके सहयोगी को दोषी करार दिया और 3 महीने की सजा के साथ ही 500 का जुर्माना लगाया है. 3 महीने की सजा होने की वजह से उनके विधायकी पर तो किसी प्रकार का खतरा नहीं है लेकिन क्षेत्र में उनकी छवि पर जरूर इसका असर पड़ेगा यही वजह है कि विधायक ने इस सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में याचिका दायर करने की बात कही है.