Patna - बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला एक बार फिर से लटक गया है, क्योंकि इस संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने तबादला और पोस्टिंग पर तत्काल रोक लगा दी है और सरकार के शिक्षा विभाग से 3 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.
बताते चलने की शिक्षा विभाग के तबादला और पदस्थापना नीति को लेकर शिक्षक संघ नाराज चल रहा है. शिक्षा विभाग की इस प्रक्रिया के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.इस याचिका पर जस्टिस प्रभात कुमार सिंह की कोर्ट ने सुनवाई की.ने इस सम्बन्ध में दायर याचिकायों पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य में शिक्षकों के स्थानांतरण व पदस्थापना पर तत्काल रोक लगाते हुए राज्य सरकार को तीन सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।
इस संबंध में पटना हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि राज्य सरकार ने शिक्षकों को निर्देश दिया था कि वे 22 नवंबर, 2024 तक वे अपना स्थानांतरण व पदस्थापन के लिए विकल्प दे दें ।राज्य सरकार ने कहा कि यदि शिक्षक इस तारीख़ तक विकल्प नहीं देंगे,तो राज्य सरकार अपने स्तर पर स्थानांतरण व पदस्थापन का निर्णय ले लेगी।
पुरुष शिक्षकों को दस अनुमंडल और महिला शिक्षकों को दस पंचायतों का विकल्प दिया था।
इससे पहले 2023 के नियमों के अनुसार पुरुष व महिला शिक्षकों को तीन जिलों का विकल्प दिया गया था ।जबकि इस नये नियम में पुरुष शिक्षकों को दस सबडिवीज़न व महिला शिक्षकों को दस पंचायतों का विकल्प दिया गया है,जो पूर्व के नियम के विरुद्ध है।अब इस मामलें पर अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद की जाएगी, तब तक ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया स्थगित रहेगी.