Patna :- बिहार में सरकारी स्कूल के शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसके लिए 7 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरु हो गया है, पर इस ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर शिक्षक संघ में नाराजगी है. इन शिक्षक संघ का आरोप है कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण के प्रारूप शिक्षा और एप्लीकेशन पर स्थानांतरण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में भिन्नता है.
टीईटी शिक्षक के प्रदेश अध्यक्ष नितेश कुमार ने कहा कि पहले प्रेस नोट में था कि शिक्षकों के उनके गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं होगी और गृह अनुमंडल छोड़कर दूसरा चॉइस देना है.लेकिन स्थानांतरण का आवेदन करते समय 3 से 4 अनुमंडल छोड़ने का नियम बना दिया गया है. गृह के साथ ही शिक्षक के ससुराल के अनुमंडल का ऑप्शन नहीं लिया जा रहा है. शिक्षक गृह अनुमंडल से दूर कहीं पोस्टेड हैं तो उस जगह के अनुमंडल का भी ऑप्शन नहीं लिया जा रहा है. इसके अलावा शिक्षक की पत्नी कहीं सरकारी नौकरी में है तो जहां नौकरी में है उस जगह के अनुमंडल को भी ऑप्शन में नहीं लिया जा रहा है. यह पूरी तरीके से शिक्षकों को जिले और प्रमंडल से बाहर करने की साजिश है.
नितेश कुमार ने बताया कि राज्य में कई जिला ऐसे हैं, जहां सिर्फ एक अनुमंडल है. इस पॉलिसी के तहत वह अपने जिला अनुमंडल के अलावा आसपास के अनुमंडल में भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं. किसी का पड़ोसी अनुमंडल में ससुराल है तो कोई पड़ोसी अनुमंडल में ही पोस्टेड है. उन्होंने कहा कि सरकार के अधिकारियों ने जानबूझकर यह नियम बनाया है ताकि उन्हें नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देना पड़े.नितेश कुमार ने बताया कि अधिकारी जानते हैं कि ऐसा नियम होगा तो शिक्षक कोर्ट में जाएंगे और शिक्षकों के स्थानांतरण का मुद्दा लटक जाएगा. नियोजित शिक्षक ऐसी स्थिति में नियोजित शिक्षक की बने रहेंगे. उन्होंने कहा कि सोमवार को सरकार को ज्ञापन देंगे कि इसमें सुधार करें. उसके अगले दो दिनों में इस मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय का रुख करेंगे जिस पर सभी संगठन तैयारी कर रहे हैं.
वहीं टीईटी स्नातक शिक्षक संघ के अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश के सभी नियमित शिक्षक और सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों ने स्थानांतरण प्रक्रिया का बहिष्कार कर दिया है. अभी तक लगभग 20 हजार शिक्षकों ने आवेदन किया है. यह वे शिक्षक है, जो हाल में बीपीएससी के पहले और दूसरे चरण की परीक्षा से शिक्षक बने हैं. इन शिक्षकों को रैंडमाइजेशन के तहत गृह जिला से कई किलोमीटर दूर के जिला में पोस्टिंग दे दी गई थी, जबकि सक्षमता पास शिक्षक आवेदन नहीं कर रहे है.नियम के अनुसार नियमित शिक्षक, सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक और बीपीएससी से चयनित शिक्षक आवेदन कर सकते हैं.