नई दिल्ली: राजद सुप्रीमो लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और पूरे परिवार के विरुद्ध लैंड फॉर जॉब मामले में सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम् सुनवाई हुई। सुनवाई में कोर्ट ने लालू परिवार को दो दिनों की राहत दी है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चार्ज फ्रेमिंग पर फैसला दो दिनों के लिए टाल दिया है। कोर्ट ने CBI को निर्देश दिया है कि आरोपियों की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दो दिनों में सौंपे।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के विरुद्ध आरोप तय करने के मामले में फैसला को दो दिनों के लिए टाल दिया है। कोर्ट ने CBI को दो दिनों में सभी आरोपियों के अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने 4 दिसम्बर को भी फैसला टाल दिया था और CBI को निर्देश दिया था कि आरोपियों की स्थिति की पुष्टि करने के बाद एक रिपोर्ट दाखिल करे और सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। मामले में 103 आरोपियों में से 4 की अब तक मौत हो चुकी है।
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बता दें कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए 2004 से 2009 के बीच राजद सुप्रीमो, उनके बेटे तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्यों पर रेलवे में ग्रुप डी श्रेणी में नौकरी देने के बदले में जमीन लेने का आरोप है। सीबीआई ने अपने केस में यह भी दावा किया है कि सभी लोगों को नौकरी नियमों के विपरीत दी गई है।
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