मुजफ्फरपुर: बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव हत्याकांड में मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने आरोपियों को सजा का एलान कर दिया है। कोर्ट ने सभी तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनके ऊपर 30-30 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है एवं मृतक पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी को उचित मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों रोहित सोनी, विजय गुप्ता और सोनू गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए मुजफ्फरपुर जेल भेजने का आदेश दिया है। बता दें कि बीते 30 अगस्त को लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों को पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में दोषी करार दिया था जबकि तीन अन्य लड्डन मियां, राजेश और रिशु जायसवाल को बरी कर दिया था।
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बता दें कि वर्ष 2016 में सिवान में अपने एक रिश्तेदार को अस्पताल से देख कर वापस घर लौटते वक्त पत्रकार राजदेव रंजन की अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का नाम भी सामने आया था जिनकी मौत कोरोना काल में हो गई। वहीं लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने 30 अगस्त को तीन आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया जबकि तीन को दोषी करार दिया और उन्हें आज उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
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