Desk- अपनी शिष्या से एक तरफा प्रेम करने वाले गुरु जी को 4 साल की सजा और 50 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है. यह सजा करीब 8 साल की सुनवाई के बाद कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है.
मामला बिहार के सीतामढ़ी जिला से जुड़ा हुआ है. यहां के बेला गांव थाना के धनहा गांव निवासी सत्येंद्र महतो घर-घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था. इस दौरान उसे अपनी एक छात्रा से एक तरफा प्रेम हो गया और जब छात्रा से इस एकतरफा प्रेम का विरोध किया तो नाराज शिक्षक ने अपनी छात्रा पर तेजाब फेंक दिया जिसकी वजह से छात्रा गंभीर रूप से झुलस गई थी जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
यह घटना 12 अप्रैल 2016 की है इस मामले में पीड़िता ने सोनबरसा थाने में लिखित शिकायत की थी जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी सत्येंद्र महतो को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद मामला कोर्ट में चल रहा था. कई सुनवाई के बाद सीतामढ़ी के एडीजे- 9 संजय कुमार झा की कोर्ट ने आरोपी सत्येंद्र महतो को इस मामले में दोषी करार दिया और अब 4 साल की सजा और 50 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया है.अगर 50 हजार आर्थिक दंड जमा नहीं की जाती है तो 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.इसके साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक प्राधिकार को एसिड अटैक की पीड़िता को आर्थिक सहायता देने का भी निर्देश दिया है.