अब सरकारी मदद से किसान कर सकते गेंदा फूल की खेती। गेंदा विकास योजना का लाभ लेने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन। योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। राज्य के सभी 38 जिलों के किसान उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। मालवाहक वाहन अवयव अंतर्गत गेंदा फूल की खेती करने वाले किसान को ही मिलेगा योजना का लाभ
पटना: अब बिहार सरकार की मदद से किसान गेंदा के फूलों की खेती कर सकते हैं। बिहार सरकार के कृषि विभाग ने गेंदा विकास योजना से किसानों को लाभांवित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा है। गेंदा फूल की खेती से किसान कम समय में अधिक मुनाफ कमा सकते हैं। एक किसान को न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर और अधिकतम 2 हेक्टेयर तक जमीन पर इस योजना का लाभ मिल सकता है। योजना के तहत इसकी खेती पर इकाई लागत दर 80 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर है जिस पर अनुदान की राशि 50 प्रतिशत है। गेंदा फूल की खेती के लिए किसान के पास जमीन होना आवश्यक है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास एलपीसी तथा जमीन की अद्यतन रसीद होना आवश्यक है, जिन किसानों के पास जमीन उपलब्ध नहीं है, वे एकरारनामा के आधार पर योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं यदि आवेदक का नाम भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो भूमि-स्वामित्व /राजस्व रसीद के साथ वंशावली भी लगाना होगा।
इसकी खेती करने वाले ले सकेंगे मालवाहक वाहन पर अनुदान
गेंदा फूल की खेती करने वाले किसान को मालवाहक वाहन योजना का भी लाभ मिलेगा। किसान अपने खेतों में उत्पादित गेंदा फूल बाजार भेज सकें इसके लिए उन्हें मालवाहक वाहन खरीदने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। मालवाहक वाहन की अनुमानित लागत 6,50,000 रूपए है, जिसका 50 प्रतिशत अर्थात 3,25,000 रुपए या वाहन का वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत, दोनों में से जो कम हो उस पर अनुदान मिलेगा। इसके लिए आवेदक को खरीद किये जाने वाले वाहन का कोटेशन, जमीन के कागजात तथा गेंदा फूल की खेती से सम्बंधित एकरारनामा, तीनों कागजात को एक साथ कर आवेदन के क्रम में अपलोड करना होगा। इसकी अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग के किसान कॉल सेंटर या नजदीकी कृषि कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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