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Bihar Gangrape Case: गैंगरेप कांड में 8 दोषियों को कोर्ट ने दी कड़ी सजा, पीड़िता को जस्टिस अरविंद कुमार गुप्ता ने...

Gangrape kaand mein 8 doshiyon ko court ne di kadi saja, pee

Bettiah : प•चम्पारण के बगहा में जिस 14 साल की मासूम बच्ची की जिंदगी दो साल पहले एक गैंगरेप कांड ने तहस-नहस कर दी थी. उसी बच्ची को कल बेतिया न्यायालय से न्याय की जीत मिली , 21 जून 2025 को बेतिया की सिविल कोर्ट के न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया. स्पीडी ट्रायल से सजा सुनाई गई है।


पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता की अदालत में यह केस स्पीडी ट्रायल के तहत चल रहा था । FSL रिपोर्ट, मेडिकल और 11 गवाहों के बयान के बाद अदालत ने कल दोषियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उम्रकैद की सजा के साथ 15-15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया । विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि यह फैसला समाज में कड़ा संदेश देगा – कि बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों को अब कानून छोड़ने वाला नहीं है । घटना की पूरी कहानी – कैसे दरिंदों ने 14 साल की बच्ची को निशाना बनाया___

6 जून 2023 – मौसी के घर जाते समय हुआ हमला

घटना की शुरुआत उस वक्त हुई जब 14 साल की नाबालिग अपने मौसा के साथ बाइक पर सवार होकर मौसी के घर जा रही थी. रास्ते में मझौआ और मिश्रौली के बीच बाइक सवार दो युवकों कांतलाल महतो और मुन्ना कुमार ने उन्हें ओवरटेक कर रोक लिया. बात-बात में मारपीट शुरू हुई. विरोध करने पर दोनों आरोपियों ने फोन कर 6 अन्य साथियों नरेश कुमार, रविन्द्र कुमार, जीवन शर्मा, विनोद कुमार, प्रमोद कुमार और सरदार कुमार को बुला लिया. इसके बाद लड़की को जबरन उठा लिया गया और उसके मौसा को पीट-पीट कर बेहोश कर दिया गया ।गन्ने के खेत में बेहोशी की हालत में मिली थी पीड़िता।

अगली सुबह, गांव वालों ने मझौआ बॉर्डर रोड के पास एक गन्ने के खेत में बच्ची को बेसुध हालत में पड़ा पाया. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसने अपना बयान दर्ज कराया.बयान में पिडिता ने बताया – 8 लोगों ने किया रातभर गैंगरेप...

पीड़िता ने बयान दिया कि उसे जबरन खेत में ले जाकर 8 लोगों ने बारी-बारी से रातभर दरिंदगी की.उसी आधार पर लौकरिया थाना कांड संख्या 53/23 दर्ज हुआ और सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया गया.

विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि कोर्ट के इस फैसले से बेटियों के खिलाफ ऐसे अपराध करने वालों को कड़ा संदेश जाएगा. यह सिर्फ एक फैसला नहीं, समाज के लिए चेतावनी है कि बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों को सजा ज़रूर मिलेगी और वो भी जल्द.

बेतिया से आशिष कुमार की रिपोर्ट

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