Patna :- लालू राबड़ी के दुलरवा माने जाने वाले राजद के बर्खास्त एमएलसी सुनील कुमार सिंह की सदस्यता बहाल कर दी गई है. किसकी घोषणा बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदन की कार्यवाही शुरू होने पर आज की.
सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि राजद के सुनील कुमार सिंह की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बहाल की जा रही है, पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें 7 महीने का वेतन, पारिश्रमिक आदि का लाभ नहीं मिलेगा.
बताते चलें कि विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान सीएम नीतीश की मिमक्री करने के कारण उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी गई थी. विधान परिषद के सभापति के इस कार्रवाई के खिलाफ सुनील सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. कई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह की सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी किया था. इस आदेश की कॉपी के साथ सुनील सिंह ने बिहार विधान परिषद के सभापति को फिर से सदस्यता बहाल करने करने के लिए आवेदन दिया था, पर सभापति द्वारा तत्काल इस पर फैसला नहीं लेने के बाद सुनील सिंह ने दोबारा पत्र भेजा था और जल्द फैसला नहीं लेने पर सुप्रीम कोर्ट में अब मानना का केस करने की चेतावनी दी थी. आज सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उनके आवेदन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सदस्यता बहाल कर दी.