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हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, तो नालंदा के DM साहब को नेताजी को देना पड़ा जुर्माना..

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Nalanda :- पटना हाई कोर्ट की शक्ति के बाद नालंदा के डीएम शशांक कुमार को अपने आदेश को वापस लेने के साथ ही नेताजी को 5000 का जुर्माना भी देना पड़ा, शुरू में डीएम ने हाई कोर्ट के आदेश को हल्के में लिया, पर डीएमके इस रवैया की सूचना हाई कोर्ट को दी गई तो उन्होंने अवमाननावाद चलाने की चेतावनी दी जिसके बाद डीएम साहब ने 5000 की जमाने की राशि आनन फानन में याचिकाकर्ता को भिजवाई.

 हाई कोर्ट ने यह जुर्माना JDU नेता रिशु कुमार पर गलत ढंग से CCA की कार्रवाई करने को लेकर की है.मिली जानकारी के अनुसार नालंदा DM शशांक शुभंकर के CCA कार्रवाई के खिलाफ जदयू नेता रिशु कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दिया था, जिसके महज 7 दिन के भीतर ही DM के आदेश के विरुद्ध न्यायालय ने रोक लगा दी थी. इसके बाद में सुनवाई के दरम्यान पटना उच्च न्यायालय ने नालंदा DM के रिशु कुमार पर लगाए CCA को गलत ठहराते हुए उसे रद्द करते हुए न्यायालय ने DM को जुर्माने के तौर पर 5000 रुपए देने का निर्देश दिया था, लेकिन निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी DM द्वारा न्यायालय के आदेश को ठेंगा दिखाया रहे थे. जिससे बाध्य होकर JDU नेता रिशु कुमार को DM के विरुद्ध अवमानना वाद दाखिल करना पड़ा. जिसमें पुनः DM को पटना उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश मिला कि 14 फ़रवरी के पहले 5000 रुपए रिशु कुमार को दें, अन्यथा अवमानना कि कार्रवाई शुरू की जाएगी.

 पटना उच्च न्यायालय की कार्रवाई से DM को आखिरकार झुकते हुए दिनांक 13/2/25 को रिशु कुमार को 5000 रुपए का चेक घर पर सरकारी कर्मी को भेजकर हस्ताक्षर के तौर पर अवगत कराना ही पड़ा. इस दौरान रिशु कुमार ने कहा कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं! किसी भी अन्याय के विरुद्ध उनकी लड़ाई जारी रहेगी. किसी  भी ऊंचे पद पर आसीन अधिकारी की तानाशाही और मनमर्जी लोकतंत्र में नहीं चलेगी.

रिपोर्ट - मो. महमूद आलम

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