पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दलों के लोग समेत आम आदमी के लिए भी कई नियम लागू हो जाते हैं जो सभी लोगों को पालन करना होता है। इस संबंध में पटना के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम ने सोमवार को बताया कि आचार संहिता के लागू होने के साथ ही कई चीजों पर प्रतिबन्ध लग जायेंगे तो कई तरह की गतिविधियों पर नए नियम लागू होंगे।
अधिकतम राशि लेकर चलने पर नया नियम
पटना के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम ने बताया कि आचार संहिता के दौरान अधिकतम 50 हजार रूपये तक ले कर चला सकता है। इससे अधिक राशि बरामद होने पर उसे जब्त किया जा सकता है। हालाँकि अगर संबंधित व्यक्ति कुछ प्रमाण जैसे अपना पहचान पत्र, बैंक निकासी पर्ची या मोबाइल बैंक मैसेज, भुगतान या खरीद का प्रमाण दिखाते हैं और अधिकारी अगर संतुष्ट हो जाएँ तो फिर राशि जब्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर प्रमाण नहीं होने के आधार पर अगर राशि जब्त कर ली जाती है तो बाद में भी प्रमाण दिखा कर राशि ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति शादी, इलाज या व्यापार से संबंधित कामों के लिए अगर अधिक राशि लेकर चल रहे हैं तो उन्हें संबंधित दस्तावेज अपने साथ रखना चाहिए और जांच के दौरान प्रस्तुत करने से फिर कोई दिक्कत नहीं होगी।
सोने चांदी पर भी रहेगी नजर
आचार संहिता के दौरान सोना चांदी लेकर चलने पर भी जांच एजेंसियों की नजर रहेगी। 50 हजार रूपये मूल्य तक के सोने या ज्वेलरी के साथ दस्तावेज रखना अनिवार्य होगा वहीं अगर किसी व्यक्ति के पास दस लाख रूपये से अधिक मूल्य की ज्वेलरी पाई जाती है तो आयकर विभाग को सूचना दी जाएगी और जांच की जाएगी।
मादक पदार्थों पर रहेगी विशेष नजर
चुनाव के दौरान राज्य में मादक पदार्थों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। इसके लिए 20 एन्फोर्समेंट एजेंसियों को सक्रिय किया गया है जिसके लिए जगह जगह पर चेकपोस्ट बनाये गे एहेन जहां नकदी, शराब, अन्य नशीले पदार्थ, जाली करेंसी और बहुमूल्य धातुओं की आवाजाही पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा अन्य हॉटस्पॉट इलाकों को भी चिह्नित किया जायेगा जहां मादक पदार्थ के साथ ही अन्य अवैध लेनदेन की रोकथाम के लिए विशेष निगरानी की जाएगी।
प्रत्याशियों के खर्च पर भी होगी पैनी नजर
विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के खर्च पर भी विशेष नजर रहेगी। चुनाव के दौरान प्रत्याशी को 40 लाख रूपये तक खर्च करने की अनुमति दी गई है। इसके लिए उन्हें नया बैंक खाता खोलना होगा और चुनाव से संबंधित सभी खर्च इसी खाते से होनी चाहिए ताकि चुनावी खर्च में पारदर्शिता हो। दस हजार रूपये से अधिक की हर लेनदेन की जांच की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्याशी भी अपने पास अधिकतम 50 हजार रूपये नकद रख सकेंगे, इससे अधिक नकद रखने के मामले में उन्हें उसके स्रोत का प्रमाण देना होगा।
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