Patna :-चुनावी साल में बिहार की नीतीश कैबिनेट ने 27 हजार से ज्यादा नौकरियां की घोषणा की है. इसके लिए अलग-अलग विभागों में नए पदों के बहाली की मंजूरी दी है, वहीं इस स्कूलों की निगरानी एवं निरीक्षण के लिए विशेष इंतजाम किया है अब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सहयोग करने के लिए सहायक पदाधिकारी की भी नियुक्ति का फैसला लिया गया है.
बताते चलें कि आज बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई जिसमें कुल 27 एजेंडो पर मुहर लगी है, एक तरफ जहां मंत्रियों के वेतन भत्ते में व्यापक किया गया है वहीं दूसरी ओर अलग-अलग विभागों में हजारों नए पद सृजित किए गए हैं. इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि अब प्रखंड स्तर पर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और शिक्षा विकास पदाधिकारी होंगे. 10 पंचायतों पर सहायक शिक्षा पदाधिकारी होंगे, जबकि प्रखंड लेवल पर शिक्षा विकास पदाधिकारी. यह दोनों अधिकारी सरकारी विद्यालयों का सुपरविजन, निरीक्षण करेंगे. इसके लिए नई नियुक्ति की जाएगी. इसके लिए कैबिनेट ने बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली -2025 के गठन की स्वीकृति दी है. इसका मकसद राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने, निरीक्षण के लिए प्रखंड स्तर पर एक सुदृढ प्रशासनिक संरचना विकसित करना है.
वहीं इस कैबिनेट में अलग-अलग विभागों में पदों का सृजन किया गया है.कृषि विभाग में लिपिक संवर्ग के 2590 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई है .मद्य निषेध विभाग में मद्य निषेध सिपाही, कार्यालय परिचारी, निम्न वर्गीय लिपिक, प्रयोगशाला सहायक समेत कुल 48 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है .बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 29 एवं कार्यालय परिचारी के छह पद, कुल 35 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है . स्वास्थ्य विभाग में एकीकृत आयुष अस्पताल पटना के संचालन के लिए कल 36 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है .स्वास्थ्य विभाग में लोक स्वास्थ्य संवर्ग एवं अस्पताल प्रबंधन संवर्ग के गठन के लिए कुल 20016 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
कैबिनेट सचिवालय के तहत विभिन्न कार्यालय में सहायक उर्दू अनुवादक के कुल 3306 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है . वहीं शिक्षा विभाग के रिटायर्ड सचिव बैद्यनाथ यादव और तत्कालीन निदेशक प्राथमिक शिक्षा पंकज कुमार को एक मार्च 2025 के प्रभाव से एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर परामर्शी नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई है .