Gopalganj :- एके-47 के साथ गिरफ्तार हुए गैंगस्टर मुन्ना मिश्रा को अब 10 साल तक जेल में ही रहना होगा क्योंकि कोर्ट ने उन्हें बड़ी सजा सुनाई है.
मिली जानकारी के अनुसार गोपालगंज के ADJ -10
मानवेंद्र मिश्रा की कोर्ट ने मुन्ना मिश्रा को अवैध रुप से एक-47 रखने के मामले में दो सीता रहते हुए 10 साल की सजा सुनाई है और 50000 का आर्थिक जुर्माना लगाया है.अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. फैसला आने के बाद मुन्ना मिश्रा को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
बताते चले कि 23 जुलाई 2021 को जिले की
कटेया थाने की पुलिस ने पकहा तीनमुहानी से एके-47, मैगजीन और 28 कारतूस के साथ मुन्ना मिश्रा उर्फ मनोज मिश्रा उर्फ दिलीप मिश्रा को गिरफ्तार किया था. मामले को लेकर तत्कालीन थानाध्यक्ष ने अपने बयान के आधार पर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.इस मामले में 17 सितंबर 2021 को मुन्ना मिश्रा के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया था. इसके बाद कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. एक अगस्त 2022 को कोर्ट में आरोप गठन हुआ. सुनवाई के दौरान पुलिस अवर निरीक्षक छोटन कुमार, सुमन कुमार मिश्र, सर्वेंद्र कुमार सिन्हा, अश्विनी कुमार तिवारी, वीरेंद्र कुमार सिंह, अभिषेक कुमार और राजेश कुमार सहित कुल सात पुलिस अफसरों की गवाही हुई. इसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर यह सजा सुनाई है.