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बालू कारोबारी अजय सिंह की गिरफ्तारी में पटना हाईकोर्ट ने ED को दिया बड़ा झटका..

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Patna :-पटना हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय( ED) बड़ा झटका दिया है, कोर्ट ने अवैध बालू खनन से संबंधित धनशोधन के एक मामले में ईडी द्वारा अजय सिंह की गिरफ्तारी को अवैध ठहराया है, और अजय सिंह को तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया है.

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की कोर्ट ने रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अजय सिंह की गिरफ्तारी PMLA की धारा 19(1) का उल्लंघन है।

 गिरफ्तारी रिपोर्ट में कोई संतोषजनक तथ्य नहीं हैं और यह साबित नहीं होता कि अजय सिंह पीएमएलए की धारा-3 के तहत अपराध के दोषी हैं। 

हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी यह साबित करने में विफल रही कि अजय सिंह ने अवैध बालू खनन से प्राप्त किसी भी धन को छिपाने, कब्जा करने, अधिग्रहण करने या उपयोग करने में कोई भूमिका निभाई।अदालत ने अजय सिंह को मुचलका या बॉण्ड दाखिल करने पर तुरंत रिहा करने का आदेश दिया।

 बताते चलें कि अजय सिंह को ED  28 सितंबर 2024 की गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद से  वे बेऊर जेल में न्यायिक हिरासत में थे.

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