Desk-भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI) ने गड़बड़ी की शिकायत पर किसी तरह का लेनदेन करने को रोक लगा दी है, इसके बाद संबंधित बैंक के ग्राहकों के बीच हर काम मचा हुआ है, ग्राहक बैंकों के बाहर भीड़ लगाए हुए हैं और उन्हें अंदेशा है कि अब उनके मेहनत की जमा पैसों का क्या होगा, कई लोगों को पैसे की जरूरत है पर वे अपने ही पैसे निकाल नहीं पा रहे हैं.
यह मामला प्राइवेट सेक्टर के मुंबई बेस्ड न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक (New India Co-operative Bank)से जुड़ा हुआ है. आरबीआई ने कई तरह की गड़बड़ी की वजह न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस प्रतिबंध से ग्राहक अब इस बैंक में अपना कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं.
इस संबंध में आरबीआई ने 13 फरवरी 2025 को आदेश जारी किया है. और आज से इस आदेश को लागू कर दिया गया है. इसकी जानकारी मिलने के बाद इस बैंक से जुड़े ग्राहकों में हड़कंप मचा हुआ है. बैंक की शाखा के बाहर भारी भीड़ लगी हुई है. यहां पहुंचे कई ग्राहकों ने बताया कि उनके घर में शादी है और वह इसके लिए पहले से पैसा जमा करके रखे थे लेकिन अब यहां से पैसा निकासी पर रोक लग गई है. वही एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि उनके घर में निधन हो गया है और श्रद्धा के लिए पैसे निकालने की तैयारी वे लोग कर रहे थे लेकिन इसी बीच अब बैंक से लेनदेन पर रोक लग गई है.
अपने आदेश में RBI ने कहा कि बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खातों या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे. हालांकि, बैंक के कर्मचारियों का वेतन, किराया और बिजली के बिल जैसी कुछ आवश्यक चीजों पर खर्च करने की इजाजत बैंक को दी गई है.
RBI ने बताया कि बैंक बिना उसके अनुमति के बिना न को कोई लोन या एडवांस रकम देगा, न ही उसका रिन्यूअल करेगा. साथ में किसी भी बैंक को निवेश की इजाजत भी नहीं होगी. इसके अलावा RBI ने बताया कि पात्रता रखने वाले डिपॉजिटर्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से 5 लाख रुपये तक डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट पाने के हकदार होंगे.