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रेरा अध्यक्ष ने प्रमोटरों को पढ़ाया पाठ, कहा 'नियमों का पालन कर बढ़ा सकते हैं अपनी विश्वसनीयता..'

बिहार में अक्सर रियल एस्टेट कंपनियों के द्वारा धोखाधड़ी का मामला सामने आता है. ऐसे में बिहार रेरा ने एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जहाँ अध्यक्ष ने प्रोमोटरों को अधिनियम का पालन करने की सलाह दी तथा..

RERA chairman taught a lesson to the promoters
रेरा अध्यक्ष ने प्रमोटरों को पढ़ाया पाठ, कहा 'नियमों का पालन कर बढ़ा सकते हैं अपनी विश्वसनीयता..'- फोटो : Darsh News

बिहार में रियल एस्टेट कंपनियों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें रेरा से निबंधित कई कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यशाला में प्रोमोटरों को रेरा के अधिनियम के मुताबिक ही अपने प्रोजेक्ट बनाने और सभी नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए बिहार रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट का रेरा से निबंधन हो जाने से उसकी विश्वसनीयता बढती है तथा प्रोमोटर को भी फ्लैट या प्लाट का उचित मूल्य मिलता है। 

उन्होंने कहा कि प्रमोटरों को रेरा अधिनियम का पालन करना चाहिए ताकि पारदर्शी तरीके से काम कर वे अपनी विश्वसनीयता बढ़ा सकें। अक्सर देखा जाता है कि रेरा अधिनियम का पालन नहीं करने से लोगों को कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। रेरा अध्यक्ष ने बताया कि रेरा निबंधन में भी सरलीकरण हेतु शीघ्र ही एक नई व्यवस्था लाइ जा रही है जिससे प्रमोटर को अपनी प्रोजेक्ट के निबंधन में काफी सहूलियत होगी। वे खुद ही देख सकेंगे कि उन्होंने सभी कागजों को जमा किया है या नहीं। नई व्यवस्था लागू हो जाने के बाद प्रोजेक्ट निबंधन में लगने वाले समय में भी कमी आएगी। 

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उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में प्राधिकरण के संज्ञान में कई मामले आये हैं जहाँ प्रोमोटर रेरा से निबंधन कराये बगैर ही प्लाट की बिक्री कर रहे हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई भी की गई है। कार्यशाला के दौरान कुल 111 परियोजनाओं का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया गया जिसमें ५७ परियोजनाएं समय से चल रही हैं तो 30 का काम धीमी गति से चल रही है वहीं 24 प्रोजेक्ट के समय से पूरा होने की उम्मीद नहीं है। 

रेरा अध्यक्ष ने कहा अगर किसी कारण से प्रमोटर को  अपने प्रोजेक्ट में उन्हें अपने प्रोजेक्ट के निबंधन अवधी में विस्तार चाहिए तो सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि प्रोजेक्ट का नक्शा सक्षम प्राधिकार द्वारा उस अवधी के लिए अनुमोदित है कि नहीं। बगैर वैध नक्शे के किसी भी प्रोजेक्ट में अवधी विस्तार नहीं दिया जा सकता है। डायनामिक क्यूपीआर व्यवस्था, जो हाल ही में लागू की गयी है, के विषय में जानकारी देते हुए रेरा अध्यक्ष कहा की  यह बिल्डरों के हित में ही लागू की गयी है ताकि प्रोजेक्ट प्रगति के विषय में समग्र जानकारी एकरूपता से मिले। 

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उन्होंने रेरा बिहार द्वारा शुरू की गयी अन्य पहलों की भी जानकारी दी एवं कहा की प्राधिकरण एवं प्रमोटर की भूमिका राज्य के रियल एस्टेट सेक्टर के विकास में बहुत महत्वपूर्ण हैं एवं बिहार में इस सेक्टर के विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्रमोटरों को संबोधित करते हुए रेरा जांच आयुक्त संजय कुमार सिंह ने कहा की प्रोजेक्ट के समय पर पूरा होने से न सिर्फ घर खरीदारों का भला होता है बल्कि इससे प्रमोटर की भी साख बढती है। उन्होंने प्रमोटरों से यह भी कहा की उनकी कोशिश होनी चाहिए कि अवधी विस्तार की नौबत आये ही नहीं। रेरा बिहार के ओएसडी राजेश थदानी ने प्रतिभागियों को कार्यशाला के उद्देश्य से परिचित कराया। कार्यशाला में एक पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेसन द्वारा कार्यशाला के अंतिम सत्र में प्रमोटरों के प्रश्नों को उत्तर प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारिओं द्वारा दिया गया।

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पटना से चंदन तिवारी की रिपोर्ट

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