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RLJP अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को NDA से झटका, हाई कोर्ट से राहत..

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Patna -पूर्व केंद्रीय मंत्री और RLJP  अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को मोदी और नीतीश की एनडीए से झटका लगा है पर पटना हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली है.

 पटना हाई कोर्टने ने नीतिश सरकार के भवन निर्माण विभाग द्वारा 7 दिन के अंदर कार्यालय को खाली करने के आदेश पर स्टे लगा दिया है. भवन निर्माण विभाग ने  पटना स्थित उनके पार्टी  कार्यालय को भवन को नोटिस देते हुए सात दिनों के अंदर खाली करने का निर्देश दिया था. भवन निर्माण विभाग के इस आदेश के खिलाफ RLJP ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने पार्टी को 15 दिनों का समय देते हुए 13 नवंबर तक स्टे लगा दिया है. 

 बताते चलें कि लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए ने पशुपति कुमार पारस को बड़ा झटका दिया था. पांच सांसद वाले पार्टी को  एनडीए में एक भी सीट चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिली थी. बीजेपी ने उन्हें कोई अन्य पद देने का आश्वासन दिया था लेकिन वह भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है पिछले दिनों जब नीतीश कुमार ने एनडीए की विशेष बैठक सीएम आवास में की थी तो सभी घटक दलों को बुलाया गया था लेकिन पशुपति कुमार पारस की पार्टी को आमंत्रण नहीं दिया था. इस बीच  भवन निर्माण विभाग ने उन्हें पार्टी का कार्यालय भी खाली करने का आदेश दिया है और इस आदेश के खिलाफ उनकी पार्टी ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जहां तत्काल उन्हें राहत मिली है.

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