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10 साल से जेल में बंद रेप का आरोपी रिहा, पॉक्सो कोर्ट से बाइज्जत मिली रिहाई...

Rape accused who was in jail for 10 years released, got hono

Muzaffarpur News : मुजफ्फरपुर में पॉक्सो विशेष कोर्ट-प्रथम की अदालत ने 10 साल पुराने मामले में जेल में बंद आरोपी को बाइज्जत रिहा कर दिया। दरअसल यह मामला काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी चंद्रलोक चौक के पास एक टैंकर चालक पर एक नाबालिग से गलत करने की कोशिश का आरोप लगा था। मामला 28 फरवरी 2015 का बताया जा रहा है। घटना वाले दिन नाबालिग रात करीब 8 बजे टॉयलेट के लिए निकली थी।


आपको बता दें कि, घटना के दौरान लोगों के जुट जाने के बाद आरोपी अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पाया। मामले को लेकर काजी मोहमदपुर थाना में एक प्राथमिक भी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिक संख्या 95/15 के तहत टैंकर के चालक को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया था। बाद में पता चला कि टैंकर के खलासी बेगूसराय के बछवाड़ा के रहने वाले केशव राय को भी आरोपी बनाया गया है। केशव राय अत्यंत ही गरीब और निर्धन परिवार का लड़का था, जो मुकदमा लड़ पाने में बिल्कुल ही असक्षम था। जिसके बाद उसके बारे में मानवाधिकार मामले के जानकारी वकील एसके झा को जानकारी मिली। उधर, केशव राय के परिजन ने भी वकील एसके झा से मुलाकात की। बाद में झा ने केशव राय की ओर से पैरवी करना शुरू कर दिया। अभियोजन की ओर से चार गवाहों ने कोर्ट में गवाही दिया। उसके बाद झा ने जोरदार बहस की और सारे तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा, उसके बाद कोर्ट ने आरोपी केशव राय को बाइज्जत रिहा कर दिया। 

मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा ने बताया कि, आरोपी केशव राय काफ़ी गरीब परिवार का लड़का था उसे देखने के लिए परिजन भी कोर्ट तक नहीं पहुंचते थे, मैंने पूरी ईमानदारी से इस मुकदमे को देखा और बारीकी से सभी तथ्यो को कोर्ट के सामने रखा। उसके बाद आरोपी को कोर्ट ने रिहा कर दिया। अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि, सत्य परेशान हो सकता हैं लेकिन पराजित नहीं हो सकता। मानवाधिकारों के लिए हमारी न्यायिक संघर्ष यात्रा सकारात्मक दिशा में अनवरत गतिशील हैं। मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा ने मुफ्त में इस मुकदमे को लड़ा हैं।


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