पटना: पटना में लगातार पड़ रही अत्यधिक ठंड और कम तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। पटना के डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने आदेश जारी करते हुए पटना जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 26 दिसंबर 2025 तक प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश में प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं। डीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाओं का संचालन सीमित समय में किया जाएगा। इन कक्षाओं की पढ़ाई सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही संचालित की जा सकेगी। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे अपने शैक्षणिक कार्यक्रम को आदेश के अनुरूप पुनर्निधारित करें।
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हालांकि, प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आयोजित की जाने वाली विशेष कक्षाओं और परीक्षाओं को इस आदेश से मुक्त रखा गया है, ताकि छात्रों की परीक्षा संबंधी तैयारी प्रभावित न हो। यह आदेश पटना जिले में 24 दिसंबर 2025 से लागू होगा और 26 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों, जिनमें वरीय पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल दण्डाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, जिला शिक्षा पदाधिकारी और आईसीडीएस के अधिकारी शामिल हैं, को आदेश के अनुपालन को सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी को भी इस आदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया गया है, ताकि आम जनता और अभिभावकों को समय रहते जानकारी मिल सके।
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