Desk:-BPSC प्रिलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है.सुप्रीम कोर्ट के CJI संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और
याचिकाकर्ता को पहले पटना हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। तत्काल परीक्षा रद्द करने की मांग को भी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया.
आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट की ओर से यह याचिका दायर की गई थी, जिसमें Bpsc Pt परीक्षा में व्यापक धांधली का आरोप लगाया गया था और इसकी जांच सुप्रीम के रिटायर जज की अध्यक्षता में सीबीआई से कराए जाने की मांग की गई थी.इस याचिका में प्रदर्शनकारी छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार जिले के SP और DM के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गयी थी.
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि बिहार पुलिस छात्रों पर बेरहमी से लाठियां बरसा रही है।इस पर CJI ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। पहले आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते।