गया: लगातार बढ़ती ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र अहम फैसला लिया है। कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और ठिठुरन भरी सुबह-शाम के कारण छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए गया के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी है। जिलाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार, गया जिले के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों सहित), निजी विद्यालयों एवं निजी कोचिंग संस्थानों में कक्षा 8 तक की पढ़ाई 31 दिसंबर 2025 तक पूरी तरह स्थगित रहेगी। यह आदेश 29 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो चुका है।
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हालांकि उच्च कक्षाओं को लेकर प्रशासन ने आंशिक राहत दी है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 9 एवं उससे ऊपर की कक्षाएँ सुबह 10:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक ही संचालित की जाएँगी। इस दौरान विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे ठंड से बचाव के सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करें और छात्रों की सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश सरकारी आवासीय विद्यालयों पर लागू नहीं होगा। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को ध्यान में रखते हुए चल रही विशेष कक्षाओं को भी इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है, ताकि छात्रों की परीक्षा तैयारी प्रभावित न हो। प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन, कोचिंग संस्थानों और संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में विधि-सम्मत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। ठंड के इस दौर में अभिभावकों ने जिला प्रशासन के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया है।
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