Araria :- 50 हजार में अपनी बेटी को बेचने की दोषी मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है इसके साथ ही इस बिक्री में सहयोग करने वाले तीन दलालों को भी उम्र कैद की सजा हुई है और इन सभी पर 5:30 लाख का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है.
मां बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाली यह घटना अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र में जुलाई 2024 में हुई थी.अररिया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने आरोपी मां, दो दलाल और एक खरीदार को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है.
मिली जानकारी के अनुसार मां कुनिया खातून पर अपनी ही बच्ची को बेचने का आरोप था। दो दलाल, शाहरुल उर्फ सोनू और जहाना खातून मधेपुरा के रहने वाले थे। खरीदार शाह मजहर मुंबई का रहने वाला था।
दोषियों ने बच्ची को खिलौने और खाने का लालच देकर बहलाया-फुसलाया। बच्ची को उसकी नानी के घर छोड़ने का बहाना बनाकर ले जा रहे थे। पुलिस ने सुपौल के प्रतापगंज बस स्टैंड से सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। उस वक़्त नाबालिग बच्ची जहाना खातून की गोद में थी। बच्ची के बदले वह 50000 ले चुकी थी. रानीगंज थाना की सब इंस्पेक्टर पूनम कुमारी ने इस मामले में FIR दर्ज कराई थी।
सभी दोषियों को सत्र वाद संख्या 628/2024 में सजा सुनाई गई। अदालत ने कुनिया खातून को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 93, 98 और 111(5) के तहत सजा सुनाई। उसे सात साल, दस साल और बीस साल की सजा हुई, साथ ही कुल 5 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। सरकार को बच्ची के नाम पर मुआवजा राशि बैंक में जमा करने का निर्देश दिया गया है।